कार्यालय आदेश
उत्तर प्रदेश निति प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली -2015 अधिनियम 2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियोंका प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2014 द्वारा निर्गत की गयी है |
2. विनियमावली-2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री /डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21के लिए मानक शुल्क निर्धारण किया जाता है :-
(क). निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं हेतु:-
क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रुपय में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 |
1. | बी०टेक० | 55000Rs. |
2. | बी०फार्मा० | 63300Rs. |
3. | बी०आर्की० | 57730Rs. |
4. | बी०एफ०ए० | 85250Rs. |
5. | बी०एफ०ए०डी० | 85250Rs. |
6. | बी०एच०एम०सी०टी० | 70000Rs. |
7. | एम०बी०ए० | 59700Rs. |
8. | एम०सी०ए० | 5500Rs. |
9. | एम०फार्मा० | 68750Rs. |
10. | एम०आर्की० | 57500Rs. |
11. | एम०टेक० | 57500Rs. |
(ख). निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनिकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क -
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी सस्थाओं में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्क -
क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रुपय में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 |
1. | डिप्लोमा एण्ड इंजीनियरिंग | 30150Rs. |
2. | डी०फार्मा० | 45000Rs. |
3. | डी०आर्की० | 30250Rs. |
4. | डी०एच०एम०सी०टी० | 31300Rs. |
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनिकी संस्थाओं में दो (डी०फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क -
क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रुपय में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 |
1. | दो एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी०फार्मा के अतिरिक्त) | 22500Rs. |
सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क -
क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रुपय में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 |
1. | समस्त पाठ्यक्रमों हेतु | 19000Rs. |
3. जो संस्थओं उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार्य करना चाहती हैं वे समिति की वेबसाइट www.afrcup2018.in पर अपनाऑनलाइन आवेदन / स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराएगी |
4. ऐसी संस्थायें जो उक्त निर्धारित मनका शुल्ज से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है वे उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 विनियम-4 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम 30 दिन के अन्दर अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव / लेखा-विवरण एवं